PMAY : अब आपको घर खरीदने के लिए सरकार करेगी सहयोग, मिलेगी 2.5 लाख की सब्सिडी, जल्दी उठाए लाभ

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PMAY : अब आपको घर खरीदने के लिए सरकार करेगी सहयोग, मिलेगी 2.5 लाख की सब्सिडी, जल्दी उठाए लाभ

 

 

हर व्यक्ति के मन में एक अच्छा घर बनाने का सपना होता है। हो भी क्यों न, जिंदगी जीने के लिए और सिर ढकने के लिए घर होना जरूरी है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और सरकार आपको घर लेने में मदद करें तो कैसा लगेगा। जी, हां ऐसा ही होगा क्योंकि 20 लाख करोड़ रूपए के आत्मनिर्भर पैकेज के बाद काफी सारे सेक्टर में विकास देखने को मिल सकता है। इसमें सरकार आपके मकान घर लेने में भी सहयोग कर सकती है। वित्त मंत्री द्वारा एक और नई बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत उन लोगों को बेहद फायदा मिलेगा, जो पीएम आवास योजना के तहत अपना घर खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर इस योजना से जुड़कर अपना घर खरीद चुके हैं। ऐसे लोगों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा आने वाली 31 मार्च 2021 तक ही मिलेगा। यानी अगले 1 साल तक वे सभी लोग पीएम आवास योजना के तहत फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत लगभग दो लाख से अधिक middle-class परिवार फायदा उठा पाएंगे और सरकार के सहयोग से अपना खुद का घर खरीद सकेंगे।

  6 लाख से 18 लाख रूपए आमदनी वाले भी ले सकेंगे लाभ

 
 

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई पीएम आवास योजना के तहत एक साल में लगभग 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया हैं। सरकार द्वारा जारी की गई अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम के जरिए सरकार लोगों को साल 2022 तक सस्ते घर दिलाने की योजना पर काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा साल 2015 में ही हो गई थी। यदि आप भी इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदना चाहते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार आप शर्तों का पालन करते हुए पीएम आवास योजना के तहत अपना खुद का घर बना सकते हैं......

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  पीएम आवास योजना के फायदे क्या है?  

- आप इस योजना के तहत अभी मकान खरीद सकते हैं, जब आपके पास खुद का कोई मकान ना हो। - जो व्यक्ति इस योजना के तहत पहली बार घर खरीद रहे हैं तो इस स्कीम के तहत उन्हें क्रेडिट लिंक सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी। - इस योजना के तहत होम लोन ले कर घर खरीदने से 2 लाख 67 हजार रुपए का फायदा होता है। - कोरोना वायरस आपदा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की अवधि अब अगले साल तक बढ़ा दी गई है।   

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पीएम आवास योजना के लाभ 

 

 

पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) होम लोन को किफायती बनाती हैं क्योंकि होम लोन ब्याज पर दी गई सब्सिडी से कस्टमर के वहन का बोझ कम होता है। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी आपकी इनकम श्रेणी और फाइनेंस होने वाली प्रॉपर्टी के साइज पर निर्भर करती है।

  इनकम श्रेणी के अनुसार दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:  

 EWS/LIG श्रेणी 

  LIG और EWS श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू इनकम 3 लाख से अ​धिक लेकिन 6 लाख से कम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या निचले आय वर्ग (LIG) की श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 6.5% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर (लगभग 645.83 वर्ग फीट) से अधिक न हो। हालांकि यह ब्याज सब्सिडी अधिकतम 6 लाख तक की लोन राशि तक सीमित है। इस योजना को 2017 में मध्यम आय वर्ग (MIG) को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। यह स्कीम दो भाग-MIG 1 और MIG 2 में विभाजित है।

  MIG 1 कैटेगरी:

  MIG-1 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम 6 लाख से अ​धिक लेकिन 12 लाख से कम है। MIG- 1 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 4% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर (लगभग 1,722.23 वर्ग फीट) से अधिक न हो। हालांकि यह सब्सिडी 9 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम 20 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है।

  MIG-2 कैटेगरी MIG-2 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम 12 लाख से अ​धिक लेकिन 18 लाख से कम है। MIG- 2 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 3% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से अधिक न हो यानी की (लगभग 2,152.78 वर्ग फीट)। हालांकि यह सब्सिडी 12 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम 20 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है।

 

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  घर खरीदने लिए आपको पूरी करनी होगी ये शर्तें.... 

 

- जो व्यक्ति इस योजना के तहत अपना नाम आवेदित करना चाहते हैं, उनके पास खुद का कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। - पीएम आवास योजना में यदि आप पहले से ही आवेदन भर चुके हैं तो घर खरीदने के लिए आप दोबारा आवेदन नहीं भर सकते हैं। - यदि पहले किसी आवास योजना के तहत कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त कर चुका है तो वह दोबारा से घर खरीदने के लिए आवेदन नहीं भर सकते हैं। - जो व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन बनना चाहते हैं, उन्हें अपना आधार कार्ड दस्तावेज के तौर पर लगाना अनिवार्य है। - इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वर्ग जिनमें EWS, LIG, MIG-1 और MIG-2 के लोगों को ही शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना आय के आधार पर उन्हें लोन दिया जाएगा। - पीएम आवास योजना में बनाए गए नियमों के अनुसार EWS वर्ग के लोगों की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। - LIG वर्गों के लिए यह सीमा 3 लाख से 6 लाख रुपये तक रखी गई है। - MIG-1 वर्ग वाले आवेदकों के लिए उनकी सालाना आय सीमा 6 लाख से 12 लाख रुपये तक रखी गई है। - नियमों के अनुसार MIG-2 में उन वर्गों को शामिल किया गया है जिनकी आए 18 लाख रुपए प्रति वर्ष है। - इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लोगों की पहचान के लिए साल 2011 के जनगणना आंकड़ों का आंकलन किया जाता है। 

  पीएम आवास योजना के लिए कैसे करें अप्लाई ? - इस योजना के अंतर्गत यदि आप अपना आवेदन भरना चाहते हैं तो आपको अपने निजी बैंक अथवा एन.बी.एफ.सी.एस. के पास जाकर संपर्क करना होगा। - वहां से आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, जिसे भरने के बाद आपको वहीं पर उसे जमा कराना होगा। - उस फोन में आपकी सभी निजी जानकारी के साथ-साथ आपके बैंक का भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। - जब आप पंजीकरण कर लेते हैं तब आपको एक पंजीकरण नंबर प्राप्त होता है जिसके बाद आप जिस फाइनेंशियल संस्था में आप जाकर फॉर्म जमा कराना चाहते हैं उस संस्था की वेबसाइट पर जाकर आप पूरा ब्यौरा भी चेक कर सकते हैं। - यदि आप इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। - रजिस्ट्रेशन के समय आपको बैंक द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है उस नंबर के जरिए आप अपने मकान को खरीदने के लिए लोन के लिए आवेदन भर सकते हैं। - लोन के लिए आवेदन भरते समय आपका इस योजना में प्राप्त नंबर भी चेक किया जाता है। - जिस शहर में आप घर खरीदना चाहते हैं उस शहर के अनुसार आपको सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी की जानकारी ले लेनी चाहिए। आप चाहे तो बैंक से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

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  किस कैटेगिरी को मिलेगी कितनी सब्सिडी? 

 

 

- क्रेडिट लिंक सब्सिडी का सरल और सामान्य अर्थ यही है कि जब आप अपना घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो सरकार उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर कुछ सब्सिडी देती है जो कि एक तरह की वित्तीय सहायता है। - पीएम आवास योजना के तहत लोगों को अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। - EWS और LIG कैटेगरी वाले लोगों के लिए ब्याज दर में सब्सिडी की सीमा 6.5 फ़ीसदी रखी गई है। - MIG-1 कैटेगरी वाले लोगों को सरकार द्वारा 4 फ़ीसदी की सब्सिडी होम लोन के ब्याज पर दी जाएगी। - MIG-2 केटेगरी वाले लोगों केा सब्सिडी के तौर पर तीन फ़ीसदी की छूट मिलेगी। दोस्तों जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। तो वहीं सरकार द्वारा देशवासियों के लिए बहुत बड़ी योजना के तहत उनकी अपना घर खरीदने में मदद की जा रही है। अगर आप भी सरकार के सहयोग से घर खरीदना चाहते हैं तो उपर बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करके घर खरीद सकते हैं और इसे जानकारी को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें क्योंकि आपके एक शेयर से किसी को घर मिल सकता है और अपने विचार देने के लिए हमें कॉमेंट जरूर करें....

 

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