काम की बात / मुसीबत से बचने के लिए 30 जून से पहले निपटाएं ये जरूरी 8 काम - Wikipedia Hindi

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जैसे कि आप सब को पता ही है कि कोविड-19 के चलते लगभग दो महीने से ज्यादा बाजार बंद रहे हैं, जिसके चलते काराेबार भी पूरी तरह ठप हो गए थ। जिसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोगों को राहत देते हुए भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट देते हुए बड़ी राहत दी है।

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लॉकडाउन के चलते सरकार ने कई अहम कदम उठाए, जिसमें फाइनेंशियल डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। जिसके तहत टैक्‍स सेविंग, आधार के साथ पैन को जोड़ने इत्‍यादि की समय सीमा का बढ़ाया गया था। लेकिन अब इनमें से कुछ कामों की समय सीमा इसी जून के महीने खत्म हो रही है। जिसके चलते आपको भी यह 8 काम जल्द से जल्द निपटाने चाहिए। तो आइए जानते हैं, उन कामों के बारे में, जो आपको 30 जून 2020 से पहले निपटा लेने चाहिए......




1. आधार-पैन को लिंक कर लें


लॉकडाउन के चलते सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पहले यह 31 मार्च तक थी। अगर इस डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया गया तो यह मान्‍य नहीं रह जाएगा। इस तरह आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत हो। ऐसे में आपको जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है।



अगर आप भी घर बैठे आधार-पैन को लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये पोस्ट लिखी हैं, जिसे पढ़कर आप आधार-पैन को घर बैठे लिंक कर सकते हैं..... नीेचे दी पोस्ट पढिए

अगर 30 जून तक नहीं करवाया आधार-पैन लिंक तो होगी कार्रवाई, घर बैठे करवाएं आधार-पैन लिंक





2. वित्त वर्ष 2018-19 का संशोधित आईटीआर भर दें


वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। अगर आपने 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप संशोधित आईटीआर के तौर पर 30 जून तक इसे दाखिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है।



3. कंपनी से ले लें फॉर्म-16


टैक्‍स के जानकारों के मुताबिक, सरकार ने 31 मार्च को एक अध्‍यादेश के जरिये कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की मियाद बढ़ाकर 15 जून से 30 जून कर दी है। फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। कंपनी सैलरी से स्रोत पर जो कर कटौती करती है, इसमें इसका पूरा ब्‍योरा होता है। अगर आप भी नौकरी करते हुए और आपकी भी कंपनी आपकी सैलरी में टीडीएस काटती है तो आपको फार्म 16 लेना जरूरी है।



4. जुर्माने से बचने के लिए छोटी बचत स्‍कीमों में जमा कर दें पैसा


सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ और छोटी बचत स्कीमों में न्‍यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2020 थी। अगर आपने न्‍यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी लघु बचत योजना का खाता खुलवाया है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। अभी पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्धि योजना खाते में न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है। इसलिए आपको अपनी छोटी बचत स्कीमों की राशि जमा करवानी जरूरी है।



5. टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो इसी महीने करें निवेश


अगर आपने अब तक टैक्‍स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक 80सी और 80डी के तहत टैक्‍स में छूट उपलब्‍ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि भी सरकार ने 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी थी। इसलिए अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो इसी महीने की 30 तारीख से पहले निवेश जरूर कर दें।



6. पीपीएफ/एसएसवाई अकाउंट का एक्‍सटेंशन


अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्‍योर हो चुके पीपीएफ और एसएसवाई (सुकन्‍या समृद्धि योजना) अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने इस बारे में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक पीपीएफ/एसएसवाई अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। 30 जून तक आप इसे पूरा सकते हैं।



7. सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश


सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। योजना के नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के रिटायर लोग एससीएसएस स्‍कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर निवेश कर सकते है।


8. जमा कर दें फॉर्म 15जी/15एच


इनकम पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) कटने से बचाने के लिए लोग फॉर्म 15जी/15एच भरते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने जमा किए गए फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की वैधता को बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया है. आपको होने वाली कुल आय पर अगर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती तो दोनों में से कोई एक फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा।



विचार......

दोस्तों अगर भी आप उपर दिए गए 8 कामों में से किसी को पूरा नहीं कर सके हैं तो उसे 30 जून तक पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये काम पूरा करने में देरी करते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में मुसीबत झेलनी पड़ जाए। इसलिए उपर बताए कामों को 30 जून से पूरा कर लीजिए।

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